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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की सजा- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बी. आर. साहू का फैसला ..

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अपर लोक अभियोजक दुर्गा प्रसाद साहू ने मामले की पैरवी की ..

सक्ती, अभियोजन के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की दिनांक 19 मई 2020 को सुबह 7:30 बजे मृतक नीलकंठ भारती ग्राम नगझर रोड किनारे लगे बोर पंप के पास खेत में मिट्टी फैलाने गया था तथा वहां पर काम कर रहा था, उसी समय आरोपी हैप्पी रात्रे वहां पर जाकर जिस हावड़ा से नीलकंठ काम कर रहा था उसी फावड़ा को छीन कर मृतक नीलकंठ को मां बहन की गंदी-गंदी गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर मृतक के सर को मारा जिसके कारण मृतक सड़क किनारे मुकेश भारती के घर के सामने गिर गया। घटना को घटित होते हुए मुकेश भारती ने देखा था तब वह घटना के बारे में मृतक के पुत्र विजय कुमार भारती को फोन करके बताया तब वह अपनी बुआ अहिल्या भारती को घटना की जानकारी दिया दोनों घटनास्थल पर जाकर देखें तो खेत के पास सड़क पर मृतक गिरा पड़ा हुआ था। उसके सिर में चोट का निशान था खून निकल रहा था।विजय भारती और अहिल्या भारती घटना के बारे में अपने पिता मृतक से पूछे तो उसने बताया कि अभियुक्त हैप्पी रात्रि फावड़ा से उसके सर को मारा है विजय और अहिल्या भारती ने आसपास के लोगों को बुलाकर घटना के बारे में बताया अभियुक्त हैप्पी मृतक को मा रने के बाद श्रीमती चांदनी भारती एवं छेदूराम के साथ भी मारपीट किया जिसे मुकेश भारती एवं दिलीप कुर्रे, रंजीत भारती देखे थे। घटना की रिपोर्ट मृतक के पुत्र विजय भारती के द्वारा थाना मालखरौदा में दर्ज कराए जाने परअभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 136/ 2020 धारा 294, 506, 323 भादवि. के तहत प्रथम सूचना पत्र लिखा गया आहत चांदनी का छेदुराम का मुलाहिजा करवाया गया मृतक नीलकंठ एवं आहट चांदनी भारती को गंभीर चोट के कारण सीएससी. मालखरौदा तथा वहां से रेफर किए जाने पर मेट्रो अस्पताल रायगढ़ में भर्ती कराकर इलाज कराया गया मृतक नीलकंठ भारती के सिर में आई चोट के कारण ऑपरेशन किया गया स्थिति में सुधारने पर वापस घर पर लाया गया इसके बाद पुनः स्वास्थ्य खराब होने पर मेट्रो अस्पताल ले जाएगा जहां दिनांक 17 जून 2020 को डॉक्टर के द्वारा नीलकंठ भारती को घर ले जाने के लिए बोलने पर वापस लाते समय ग्राम चारपारा में उसकी मृत्यु हो गई। अजय की सूचना पर थाना मालखरौदा में मार्ग क्रमांक 32/2020 कायम कर शव पंचनामा पोस्टमार्टम कराया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु सर में आई चोट के कारण हत्यात्मक प्रकृति का होना लेख किया गया। विवेचना के दौरान धारा 302 भादवी जोड़ा गया फावडा को जप्त कर कपड़े एवं अन्य आवश्यक सामग्री जप्त की गई संपूर्ण विवेचना बाद धारा 294, 506, 323, 324, 325, 307, 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय नायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मालखरूदा में चालान पेश किया गया। उपर्पण पश्चात उक्त मामला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती के न्यायालय में चला।अभियुक्त की ओर से उसे निर्दोष होना तथा झूठ फंसाए जाने का कथन किया गया।

अभियोजन की ओर से कुल 29 गवाहों को न्यायालय में पेश तथा अभियुक्त हैप्पी रात्रि के द्वारा ही मृतक की हावड़ा मारकर हत्या किए जाने की बात बताई गई तथा अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया। प्रथम अपर सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी बी. आर. साहू के द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात निर्णय दिनांक 5 सितंबर 2023 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से दुर्गा प्रसाद साहू शासकीय अधिवक्ता, अपर लोक अभियोजक ने पैरवी किया।

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