खबर सक्ती ...
भाई के हत्यारे को आजीवन कारावास एवं सश्रम कारावास की सजा -द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ ममता भोजवानी का फैसला ..

शासन की ओर से शासकीय अपर लोक अभियोजक ऋषिकेश चौबे ने मामले की पैरवी की ..
सक्ती, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के एजीपी. ऋषिकेश चौबे से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 26 मई 22 को श्रीमती संतोषी बाई ने थाना जैजैपुर में सूचना दिया कि उसके पति तथा जेठ नंदकुमार हमेशा छोटी-छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं 2 दिन पहले जेठ नंद कुमार ग्राम तुषार उसके घर में दो कट्टी चावल और 5000 रुपए उसके सामने से उठाकर घर ले गया था दिनांक 25 मई 2022 को शाम लगभग 5:00 बजे उसका पति छोटेलाल के द्वारा अपने जेठ को घर से चावल और पैसा क्यों ले गए हो कहने पर वह उसके पति को गाली गलौज कर झगड़ा किया था, उसके बाद वह अपने पति छोटेलाल एवं उसका लड़का सब खाना खाकर रात्रि के समय घर के बाहर आंगन में एक ही खाट पर सोए थे तभी रात्रि लगभग 1:00 बजे उसका जेठ आरोपी नंदकुमार आया तथा बगल में सो रहे उसके पति छोटे लाल की गर्दन में फरसा मार कर चोट पहुंचाया पति के चिल्लाने पर वह उठ गई और देखी कि उसका जेठ नंद कुमार उसके पति को फरसा से मार रहा था पति ने रोकने का प्रयास किया उसके दाएं हाथ में भी गहरा चोट लगा वह अपने बच्चों को लेकर उठी तो नंद कुमार उसे मारने के लिए दौड़ाया तब वह वहां से भागी और आसपास के घर में जाकर लोगों को सूचना दी प्रार्थियकी उक्त सूचना के आधार पर थाना जैजैपुर में मर्ग रिपोर्ट लिखा गया तथा प्रकरण में जांच प्रारंभ किया।

गया गवाहों का बयान लिया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 89/2022 धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रथम सूचना पत्र लिखा गया लाश का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम किया गया अभियुक्त नंद कुमार को गिरफ्तार कर बयान लिया गया तथा प्रकरण में प्रयुक्त लोहे का फरसा एवं कपड़ा आरोपी से जप्त किया गया। पूरे जांच के पश्चात चालान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जैजैपुर के न्यायालय में पेश किया गया कमीटल बाद केस द्वितीय अपर सत्र न्यायालय सक्ती में चला। शासन की ओर से कुल 11 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। आरोपी का कहना था कि मृतक की पत्नी का प्रेम संबंध एक लड़के के साथ था जिसकी जानकारी आरोपी के छोटे भाई मृतक छोटेलाल को हो गई थी, संतोषी अपने पति को छोड़कर लड़के के साथ चली गई थी, उक्त लड़के ने मृतक छोटेलाल को जान से मारने की धमकी दिया था, आरोपी को झूठा फसाया गया है, उसने हत्या नहीं किया है वह निर्दोष है। शासन की ओर से यह बताया गया कि आरोपी द्वारा लोहे के फरसा से अपने भाई की हत्या किया गया है आरोपी के द्वारा हत्या किए जाने का पर्याप्त सबूत है आरोपी को कठोर से कठोर दंड से दंडित करने का निवेदन किया गया, दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी डॉ ममता भोजवानी ने दिनांक 7 सितंबर 2023 को निर्णय सुनाते हुए आरोपी नंदकुमार को धारा 302 भारतीय दंड विधान के लिए आजीवन कारावास एव 5000 रुपए के अर्थदंड से धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदंड तथा 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1500 रु.के अर्थदंड से दंडित किया है छत्तीसगढ़ शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता/ अपर लोक अभियोजक ऋषिकेश चौबे ने पैरवी किया है।
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