खबर सक्ती ...
मां की निर्मम हत्या करने वाले पुत्र को आजीवन कारावास ..

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे ने सुनाया फैसला ..
सक्ती, अपने ही मां की बर्बरतापूर्वक हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती प्रशांत कुमार शिवहरे ने प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर आरोपी डमरुधर कुर्रे को दोषी पाते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 29 मई 2025 को थाना डभरा के डायल-112 में पदस्थ आरक्षक रंजीत जांगड़े को मोबाइल के माध्यम से सूचना मिली कि ग्राम रेड़ा में एक महिला की उसके पुत्र ने हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही थाना डभरा के उपनिरीक्षक सी.पी. कंवर, सहायक उपनिरीक्षक हरनारायण ताम्रकार तथा अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।
जांच के दौरान पाया गया कि मृतिका लक्ष्मीन बाई कुर्रे पति रघुनाथ कुर्रे, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम रेड़ा, की हत्या उसके पुत्र डमरुधर कुर्रे ने ईंट से हमला कर की थी। घटना के दिन दोपहर करीब 1:30 बजे आरोपी और उसकी मां के बीच घर के सामने किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान आरोपी अपनी मां को गाली-गलौज और मारपीट करते हुए घर के सामने परछी के पास ले गया, जहां बाद में लक्ष्मीन बाई लहूलुहान हालत में अचेत पड़ी मिलीं। उनके सिर, चेहरे, कान और हाथ में गंभीर चोटें थीं।

विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि घटना के दिन आरोपी डमरुधर कुर्रे अपने मित्र संजय वारेन के साथ शराब का सेवन कर रहा था। इसी दौरान उसने अपनी मां लक्ष्मीन बाई और संजय वारेन को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद आरोपी ने आवेश में आकर सीमेंट की ईंट के टुकड़े से अपनी मां के सिर और चेहरे पर कई बार हमला किया। हमले की बर्बरता इतनी अधिक थी कि मृतिका का सिर बुरी तरह फट गया और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों, साक्ष्यों और परिस्थितिजन्य तथ्यों का परीक्षण किया। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी डमरुधर कुर्रे के विरुद्ध हत्या का अपराध सिद्ध पाया और उसे कठोर दंड से दंडित किया।
यह मामला न केवल पारिवारिक रिश्तों में गिरते नैतिक मूल्यों का गंभीर उदाहरण है, बल्कि शराब के दुरुपयोग और पारिवारिक विघटन के दुष्परिणामों को भी उजागर करता है।
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