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जिले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के अनुपालन के लिए जिला स्तरीय प्रवर्तन दल द्वारा की जाएगी चलान की कार्यवाही ..

गठित दल द्वारा कोटपा अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों के उल्लंघन पर की जाएगी कड़ी कार्यवाही ..
सक्ती, सक्ती जिले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का अनुपालन बेहतर ढंग से हो सके इसके लिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के निर्देशन में अधिनियम अंतर्गत पुलिस विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग, नगरी निकाय एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकृत सदस्यों का जिला स्तरीय प्रवर्तन दल का गठन किया गया है। गठित दल द्वारा कलेक्टर के निर्देशानुसार कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों के उल्लंघन होने पर चलान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

कलेक्टर श्रीमती पन्ना द्वारा गठित दल को उक्त धाराओं के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं एवं जनता से अपील की गई है कि उक्त नियमों का पालन कर जिले के बच्चों एवं नौजवानों को तंबाकू से दूर रखने के प्रयास में सहयोग प्रदान करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सूरज सिंह राठौर से प्राप्त जानकारी अनुसार अधिनियम की धारा 4 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान (समस्त कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन गार्डन, लाइब्रेरी, मैदान, ऑडिटोरियम आदि) पर धूम्रपान करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा तथा इन सार्वजनिक स्थानों पर लाइटर, माचिस जैसी धूम्रपान को प्रोत्साहित करने वाली चीज रखना भी प्रतिबंध होगा। इसके लिए संबंधित सार्वजनिक स्थान के मालिक को सूचना पटल प्रदर्शित करना होगा यदि कोई भी सार्वजनिक स्थान का मालिक या प्रबंधक ऐसा नहीं करता है तो वह भी धारा चार का उल्लंघन माना जाएगा और इस पर 200 रुपए तक की चलानी कार्यवाही की जाएगी।

अधिनियम की धारा 6 एवं बाकी तहर किसी की 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचा जाना एवं खरीदा जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा एवं किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दूरी पर तंबाकू उत्पाद की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगी। इसके लिए विक्रय कर्ता को 18 साल से कम उम्र को तंबाकू उत्पाद न बेचे जाने का बोर्ड प्रदर्शित करना होगा इसी प्रकार से समस्त शैक्षिक संस्थानों को उनके 100 गज के दायरे पर तंबाकू उत्पाद की बिक्री ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड प्रदर्शित करना होगा। यदि कोई भी विक्रयकर्ता यह बोर्ड प्रदर्शित करने में असफल होता है या उक्त नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 200 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। धारा 5 के तहत किसी भी प्रकार से तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। इसमें किसी भी प्रकार से बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला गुटका, तंबाकू उत्पाद का कोई भी विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जाना है तथा धारा 7 के तहत बिना चित्रात्मक चेतावनी के तंबाकू उत्पाद की बिक्री व निर्माण करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा तथा एकल बीड़ी एवं सिगरेट विक्रय करना भी प्रतिबंध होगा। धारा 5 एवं धारा 7 का उल्लंघन करते हुए यदि कोई पाया जाता है तो उस पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना एवं 5 वर्ष तक की सजा या दोनों की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।
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