Connect with us

खबर सक्ती ...

जिले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के अनुपालन के लिए जिला स्तरीय प्रवर्तन दल द्वारा की जाएगी चलान की कार्यवाही ..

Published

on

गठित दल द्वारा कोटपा अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों के उल्लंघन पर की जाएगी कड़ी कार्यवाही ..

सक्ती, सक्ती जिले में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का अनुपालन बेहतर ढंग से हो सके इसके लिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के निर्देशन में अधिनियम अंतर्गत पुलिस विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं औषधि विभाग, नगरी निकाय एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकृत सदस्यों का जिला स्तरीय प्रवर्तन दल का गठन किया गया है। गठित दल द्वारा कलेक्टर के निर्देशानुसार कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों के उल्लंघन होने पर चलान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

कलेक्टर श्रीमती पन्ना द्वारा गठित दल को उक्त धाराओं के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं एवं जनता से अपील की गई है कि उक्त नियमों का पालन कर जिले के बच्चों एवं नौजवानों को तंबाकू से दूर रखने के प्रयास में सहयोग प्रदान करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सूरज सिंह राठौर से प्राप्त जानकारी अनुसार अधिनियम की धारा 4 के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान (समस्त कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन गार्डन, लाइब्रेरी, मैदान, ऑडिटोरियम आदि) पर धूम्रपान करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा तथा इन सार्वजनिक स्थानों पर लाइटर, माचिस जैसी धूम्रपान को प्रोत्साहित करने वाली चीज रखना भी प्रतिबंध होगा। इसके लिए संबंधित सार्वजनिक स्थान के मालिक को सूचना पटल प्रदर्शित करना होगा यदि कोई भी सार्वजनिक स्थान का मालिक या प्रबंधक ऐसा नहीं करता है तो वह भी धारा चार का उल्लंघन माना जाएगा और इस पर 200 रुपए तक की चलानी कार्यवाही की जाएगी।

अधिनियम की धारा 6 एवं बाकी तहर किसी की 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचा जाना एवं खरीदा जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा एवं किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दूरी पर तंबाकू उत्पाद की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगी। इसके लिए विक्रय कर्ता को 18 साल से कम उम्र को तंबाकू उत्पाद न बेचे जाने का बोर्ड प्रदर्शित करना होगा इसी प्रकार से समस्त शैक्षिक संस्थानों को उनके 100 गज के दायरे पर तंबाकू उत्पाद की बिक्री ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड प्रदर्शित करना होगा। यदि कोई भी विक्रयकर्ता यह बोर्ड प्रदर्शित करने में असफल होता है या उक्त नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 200 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। धारा 5 के तहत किसी भी प्रकार से तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा। इसमें किसी भी प्रकार से बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला गुटका, तंबाकू उत्पाद का कोई भी विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जाना है तथा धारा 7 के तहत बिना चित्रात्मक चेतावनी के तंबाकू उत्पाद की बिक्री व निर्माण करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा तथा एकल बीड़ी एवं सिगरेट विक्रय करना भी प्रतिबंध होगा। धारा 5 एवं धारा 7 का उल्लंघन करते हुए यदि कोई पाया जाता है तो उस पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना एवं 5 वर्ष तक की सजा या दोनों की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Latest

खबर सक्ती ...6 घंटे ago

सक्ती में एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू, दो बालिकाओं को टीका लगाकर हुई शुरुआत ..

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन अभियान का शुभारंभ, नपा अध्यक्ष और कलेक्टर रहे मौजूद , समय पर...

खबर सक्ती ...8 घंटे ago

रायपुर प्रांतीय अधिवेशन में चमका सक्ती जिला, उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए रामनरेश यादव सहित जिले की टीम हुई सम्मानित ..

छत्तीसगढ़ नागरिक सुरक्षा फाउंडेशन के अधिवेशन में चमका सक्ती जिला, उत्कृष्ट सेवा के लिए टीम को मिला सम्मान .. सक्ती,...

खबर सक्ती ...8 घंटे ago

सक्ती में प्रशासनिक फेरबदल: कलेक्टर ने अधिकारियों के कार्य विभाजन में किया आंशिक संशोधन ..

कलेक्टर तोपनो का आदेश जारी, संयुक्त कलेक्टर व डिप्टी कलेक्टर को सौंपी नई जिम्मेदारियां .. सक्ती, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी...

खबर सक्ती ...9 घंटे ago

लवसरा में अवैध महुआ शराब बिक्री पर आबकारी की दबिश, 5.5 लीटर शराब के साथ एक महिला गिरफ्तार ..

आशीष उप्पल की टीम ने पकड़ा अवैध शराब का कारोबार, महिला भेजी गई जेल .. सक्ती, कलेक्टर के निर्देश और...

खबर जांजगीर-चांपा ..13 घंटे ago

बड़ी खबर: फर्जी पंजीयन से श्रमिक योजना का लाभ लेने का मामला उजागर, पति और पंचायत सचिव पर FIR ..

मुख्यमंत्री श्रमिक मृत्यु सहायता योजना में गड़बड़ी, दो के खिलाफ अपराध दर्ज, जांच में अन्य आरोपियों के नाम भी आ...

ख़बर रायपुर13 घंटे ago

ओडिशा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज में हुई दुर्घटना पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जताया गहरा शोक ..

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ओडिशा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा केयर आईसीयू में आग लगने...

ख़बर रायपुर14 घंटे ago

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा-अर्चना ..

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुँचकर भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की भव्य महाआरती में शामिल...

ख़बर रायपुर14 घंटे ago

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ सिंधी सेवा महापंचायत द्वारा आयोजित ‘चन्ड्र जी रात, सिंधिन जो मेलो – आनंद मेलो’ में हुए शामिल ..

सिंधी समाज का इतिहास पुरुषार्थ, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक : मुख्यमंत्री साय .. रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी...

ख़बर रायपुर15 घंटे ago

बड़ी खबर: 12वीं हिंदी पेपर लीक के आरोपों से मचा बवाल, जांच के लिए बोर्ड ने पुलिस-साइबर सेल में दर्ज कराई FIR ..

हिंदी पेपर लीक की शिकायत पर बोर्ड सख्त, पुलिस और साइबर सेल ने शुरू की जांच। 12वीं हिंदी परीक्षा पर...

ख़बर रायपुर15 घंटे ago

स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ..

छत्तीसगढ़ को मिली डीएम कार्डियोलॉजिस्ट की 2 सीट, लोगों को मिलेगा बेहतर इलाज का लाभ , चिकित्सक संगठन एवं मेडिकल...

संपादक




आशीष शर्मा

उप संपादक




उगेंद्र अग्रवाल

Trending