खबर बिलासपुर
बडी खबर: जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, चुनाव याचिका की सुनवाई पर रोक से इनकार ..

हाई कोर्ट में जारी रहेगा चुनाव याचिका का ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने सभी कानूनी दलीलें खुली रखते हुए SLP का किया निस्तारण ..
बिलासपुर, सक्ती जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को चुनाव संबंधी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिलासपुर में उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिकाओं की कार्यवाही पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने सभी पक्षों की कानूनी दलीलों को खुला रखते हुए विधायक की विशेष अनुमति याचिका (SLP) का निस्तारण कर दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट में चुनाव याचिका की नियमित सुनवाई और ट्रायल जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है।
आपराधिक प्रकरणों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करने का आरोप जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता दिगंबर साहू एवं सरोज चंद्रा ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका क्रमांक EP No. 05/2024 एवं EP No. 04/2024 दायर कर विधायक बालेश्वर साहू के निर्वाचन को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि विधायक ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी सोशल मीडिया पर निर्धारित तरीके से प्रकाशित नहीं की। याचिकाकर्ताओं ने इसे चुनावी नियमों और कथित ‘करप्ट प्रैक्टिस’ का उल्लंघन बताते हुए निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की है।
बार-बार समय मांगने पर हाई कोर्ट ने जताई थी नाराजगी मामले में गवाही और ट्रायल की कार्यवाही के दौरान विधायक पक्ष की ओर से समय लिए जाने को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था। 22 सितंबर को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी ने आदेश पत्रक का अवलोकन करते हुए कहा था कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा किसी न किसी आधार पर बार-बार समय मांगा जा रहा है। अदालत ने सतर्क रहने की हिदायत देते हुए स्पष्ट किया था कि स्थिति दोहराए जाने पर अवसर समाप्त किया जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट विधायक बालेश्वर साहू ने चुनाव याचिका की वैधता तथा अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिए जाने संबंधी हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 30 जुलाई 2026 को उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद विधायक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए चुनाव याचिका की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ट्रायल पर अंतरिम रोक नहीं लगाई गई। अदालत ने मामले की मूल सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण को हाई कोर्ट के समक्ष जारी रहने दिया। सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिलने के बाद अब चुनाव याचिकाओं में गवाही और ट्रायल की प्रक्रिया हाई कोर्ट में आगे बढ़ेगी।
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