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आदर्श आचरण संहिता के दौरान गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश ..

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रायपुर, राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों के दौरान लागू आदर्श आचरण संहिता के मद्देनजर गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में समारोहों के दौरान आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

आयोग ने निर्देश दिया है कि राजनीतिक पदाधिकारी, जैसे मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक आदि, समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके उद्बोधन केवल देशभक्ति, स्वतंत्रता संग्राम, शहीदों की उपलब्धियों और प्रेरणादायक बातों तक ही सीमित होंगे। किसी भी राजनीतिक प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, वे राज्य की प्रचलित योजनाओं का उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन कोई नई घोषणा नहीं की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री, मंत्री, या अन्य राजनीतिक पदाधिकारी अपने गृह जिले या निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर शासकीय समारोह में शामिल हो सकते हैं। लेकिन, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं, वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के समारोह में उपस्थित नहीं हो सकते।

गणतंत्र दिवस पर शासन की प्रचलित योजनाओं की झांकियां प्रदर्शित की जा सकती हैं, लेकिन उनमें किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि का चित्र नहीं लगाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि इनमें कोई राजनीतिक प्रचार न हो।

चुनाव के दौरान शेष कार्यकाल वाले निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने पंचायत या निकाय कार्यालय में ध्वजारोहण कर सकते हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि समारोहों में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

यह निर्देश आगामी गणतंत्र दिवस समारोह को निष्पक्ष और गैर-राजनीतिक तरीके से आयोजित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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