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सक्ती विशेष न्यायालय का बड़ा फैसला : हत्या की कोशिश के आरोपी को 7-7 साल सश्रम कारावास, 1000-1000 रुपए जुर्माना, न चुकाने पर अतिरिक्त कैद ..

प्रकरण में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मुन्ना पटेल ने की पैरवी ..
सक्ती, विशेष न्यायालय सक्ती ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी हेतराम यादव (निवासी ग्राम सरहर) को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो-दो माह अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
विशेष लोक अभियोजक मुन्ना पटेल से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 20 मई 2024 को बाराद्वार थाना क्षेत्र के ग्राम सरहर में हुई थी। प्रार्थी जनु लाल साहू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि रात करीब 8 बजे उनका बेटा वरुण साहू, अरुण साहू और सुरेश साहू के साथ अरुण की दुकान के पास खड़ा था। इसी दौरान आरोपी हेतराम यादव वहाँ आया और गाली-गलौज करते हुए उन्हें “मटरगश्ती” करने का आरोप लगाया। जब युवकों ने विरोध किया, तो हेतराम अपने घर से लाठी लेकर आया और वरुण के सिर पर जोरदार वार किया। वरुण ज़मीन पर गिर गया, जिसके बाद आरोपी ने सुरेश के जबड़े पर भी वार किया।
गंभीर रूप से घायल वरुण और सुरेश को तत्काल बाराद्वार अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उनकी हालत को देखते हुए बिलासपुर के समृद्धि अस्पताल रेफर कर दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में दोनों की चोटों को जानलेवा बताया गया।
बाराद्वार पुलिस ने शुरुआत में धारा 294, 506 और 323 के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन, पीड़ितों की गंभीर चोटों को देखते हुए जांच के दौरान इसमें धारा 307 (हत्या का प्रयास) और सबूत मिटाने के प्रयास के लिए धारा 201 भी जोड़ी गई। पुलिस ने आरोपी हेतराम को 28 मई 2024 को गिरफ्तार किया और उसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर वारदात में इस्तेमाल की गई लाठी भी जब्त कर ली।

मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मुन्ना पटेल ने पैरवी की। अभियोजन ने कोर्ट में 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए। गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर, कोर्ट ने आरोपी हेतराम यादव को दोषी पाया।
विशेष न्यायाधीश श्रीमती गंगा पटेल ने 18 सितंबर 2025 को अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने जान लेने के इरादे से सिर पर वार किया था। उन्होंने धारा 307 भादवि के तहत दो अलग-अलग अपराधों के लिए 7-7 साल का सश्रम कारावास और 1000-1000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माने का भुगतान न करने पर, आरोपी को 2 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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