Connect with us

खबर सक्ती ...

नाबालिक किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा ..

Published

on

फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश यशवंत सारथी का निर्णय ..

सक्ती, फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने 13 वर्ष 8 माह की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध दोष सिद्ध पाए जाने पर 20 वर्षीय आरोपी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है। विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि 13 वर्ष 8 माह की नाबालिक अभियोक्त्री को अभियुक्त ट्रक ड्राइवर ने मोबाइल में रात्रि करीबन 12:00 बजे फोन कर उसके घर के बाहर बुलाया और नाबालिग किशोरी के अपने घर के ऊपर मंजिल से नीचे आने पर घर के बाहर मे अभियुक्त शादी करूंगा कह कर अपने साथ ले जाऊंगा बोला और नाबालिग किशोरी के मुंह को दबाकर अपने डंपर में बिठाकर नंदेली ले गया और नंदेली से रायगढ़ ले गया तथा रायगढ़ से अपने घर उत्तर प्रदेश ले गया जहां नाबालिग किशोरी को अभियुक्त अपने घर ले गया और शादी कर लिया। नाबालिग किशोरी ने शादी करने से मना किया तथा विरोध किया तो अभियुक्त ने अंगीठी से जलती लकड़ी लेकर उसके दाएं हाथ को जला दिया। अभियुक्त नाबालिग किशोरी को अपने घर में एक हफ्ते तक अपने साथ रखा तथा उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया । घटना की सुबह नाबालिग किशोरी के घर में पता नहीं चलने तथा आसपास तलाश के बाद नहीं मिलने पर नाबालिग किशोरी के पिता ने अपनी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना में दर्ज कराया था। नाबालिग किशोरी ने अपने पिता के मोबाइल में मैसेज किया जिसमें लिखा था मम्मी, पापा और भैया, नाबालिक किशोरी के पिता ने उक्त अपने मोबाइल को लेकर थाना गया और मोबाइल को बताया। जिस नंबर से मैसेज आया था उस मोबाइल नंबर के लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस वाले पौधन पुर रामपुर थाना अखंड नगर जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश अभियुक्त के घर पहुंच गए और नाबालिग किशोरी को अभियुक्त के कब्जे से बरामद कर वापस थाना डभरा जिला सक्ती छत्तीसगढ़ लाये तथा नाबालिग किशोरी के माता-पिता को सूचना दिए। थाना डभरा द्वारा अभियुक्त के खिलाफ त्वरित करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया तथा विवेचना उपरांत भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 376 की उप धारा – 2 (ढ ) भारतीय दंड संहिता एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय फास्ट ट्रेक कोर्ट (पोक्सो एक्ट) सक्ती में पेश किया गया । प्रकरण में अभियोजन द्वारा सभी महत्वपूर्ण 21 साक्षी को न्यायालय में परीक्षण कराया गया। विशेष न्यायालय सक्ती ने उभय पक्षों को पर्याप्त समय अपने पक्ष रखने के लिए देने के पश्चात तथा अभियोजन एवं अभियुक्त पक्ष के अंतिम तर्क श्रवण करने तथा संपूर्ण विचारण पूर्ण होने के पश्चात न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित कर दिए जाने से अभियुक्त विकास कुमार पिता ननकउ गौतम उम्र 20 वर्ष निवासी उधमपुर रामपुर थाना अखंड नगर जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश को विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी द्वारा सिद्ध दोष पाए जाने पर दोष सिद्ध घोषित किया गया। अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अपराध के लिए 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपए का अर्थदंड भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अपराध के लिए 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए का अर्थदंड तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अपराध के लिए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक पोक्सो राकेश महंत ने किया ।

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Latest

ख़बर रायपुर3 घंटे ago

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को बड़ी उपलब्धि ..

SASCI 2026-27 के तहत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना छत्तीसगढ़ , सीबीजी इकोसिस्टम के विकास...

खबर बिलासपुर3 घंटे ago

सिम्स में पहली बार 78 वर्षीय महिला के अंडाशय कैंसर की सफल सर्जरी ..

एक किलो का ट्यूमर निकाल महिला को दिया नया जीवन .. बिलासपुर, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर के स्त्री एवं...

ख़बर रायपुर4 घंटे ago

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की संवेदनशील पहल ..

बाल देखरेख संस्थाओं के अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को कौशल, प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने बैंकिंग और सामाजिक संस्थाओं का...

खबर सक्ती ...4 घंटे ago

सक्ती का स्टेशन परिसर ‘हर-हर महादेव’, ‘बोल बम’ और ‘जय बाबा बैद्यनाथ’ के जयघोष से गूंजा ..

भोले के चेले ग्रुप, सक्ती लगातार तीसरे वर्ष बाबा बैद्यनाथ धाम कांवड़ यात्रा के लिए हूए रवाना .. सक्ती, भगवान...

खबर सक्ती ...5 घंटे ago

सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा बेहतर लाभ, पीएम राहत और राहवीर योजना पर पुलिस-स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्यशाला ..

सक्ती में पुलिस, चिकित्सकों और डाटा एंट्री ऑपरेटरों को दिया गया प्रशिक्षण, कलेक्टर और एसपी ने टीम भावना से कार्य...

खबर सक्ती ...5 घंटे ago

सक्ती जिले में 650.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज, चंद्रपुर में सबसे अधिक बारिश ..

मानसून मेहरबान: बीते 24 घंटे में जिले में 31.1 मिमी औसत वर्षा, मालखरौदा रहा सबसे अधिक भीगा .. सक्ती, जिले...

खबर सक्ती ...5 घंटे ago

विद्यालयों के 500 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर प्रशासन की कार्रवाई ..

कोटपा एक्ट के तहत 10 दुकानों से तंबाकू उत्पाद जब्त, दुकानदारों पर लगाया अर्थदंड .. सक्ती, कलेक्टर अमृत विकास तोपनो...

खबर सक्ती ...5 घंटे ago

अमानकीकृत डेयरी एनालॉग उत्पादों पर प्रतिबंध के पालन के लिए व्यापारियों व होटल संचालकों की बैठक आयोजित ..

सक्ती, राज्य शासन द्वारा अमानकीकृत डेयरी एनालॉग एवं गैर-दुग्ध किंतु दुग्ध उत्पाद सदृश खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण...

खबर सक्ती ...6 घंटे ago

90.28 लाख की ठगी का पर्दाफाश: 24 घंटे में महिला समेत तीन आरोपी गिरफ्तार ..

सोना नवीनीकरण और ऋण अवधि बढ़ाने का झांसा देकर परिवार से की थी लाखों की ठगी, बाराद्वार पुलिस की त्वरित...

ख़बर रायपुर1 दिन ago

बडी खबर: छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई ..

ओवररेटिंग मामले में दो आबकारी उप निरीक्षक निलंबित, एडीईओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा .. रायपुर, राज्य में शराब...

संपादक




आशीष शर्मा

उप संपादक




उगेंद्र अग्रवाल

Trending