खबर सक्ती ...
पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से किया दंडित ..

द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉ ममता भोजवानी का निर्णय ,
अपर लोक अभियोजक ऋषिकेश चौबे ने कि मामले की पैरवी ..
सक्ती, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के ए.जी.पी. ऋषिकेश चौबे से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि 23 मार्च 2021 को आहिता राधिका महिलांगे के साथ उसका पति आरोपी मनोज महिलांगे पिता कार्तिक राम निवासी कुरदी थाना मालखरौदा के द्वारा चरित्र पर शंका कर उसके साथ आए दिन गाली गलौज एवं मारपीट करता था इसी कारण दिनांक 30 जून 2021 को दोपहर 2:00 बजे वह अपनी पत्नी राधिका के बाल को पकड़कर हाथ, लात, घुसा एवं झारा से मारपीट कर उसके शरीर पर कई जगह चोट पहुंचाया, मारपीट कर के आहीता राधिका के मुंह को कपड़ा से बांधकर एक पेटी के अंदर डाल दिया गया। मारपीट किए जाने पर थाना मालखरोदा द्वारा अहिता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालखरौदा भेजा गया। रीफर किए जाने पर केजीएच. अस्पताल रायगढ़ ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। उक्त तथ्यों के आधार पर थाना मालखरौदा द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2021 को अपराध क्रमांक 109/021 धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत प्रथम सूचना पत्र लिखा गया। मृतिका का शव पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम किया गया। आरोपी मनोज को अभिरक्षा में लेकर उसका बयान लिया गया, उसके द्वारा पेश करने पर एक स्टील का झारा, घटना के समय आरोपी द्वारा पहने शर्ट, कमरे के फर्श में फैले खून के छींटे तथा 24 नग टूटे हुए चूड़ी के टुकड़े, साड़ी चुनरी को जप्त किया गया। शासन की ओर से कुल 19 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी का उसकी पत्नी के साथ प्रेम विवाह हुआ था दोनों सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसे झूठा फंसाया गया है वह निर्दोष है उसे दोषमुक्त किया जावे। शासन की ओर से बताया गया कि आरोपी की पुत्री घटना की आईविटनेस है, आरोपी अपने पत्नी के चरित्र पर शंका करता था तथा उसके द्वारा पत्नी को जान से मारने की आशय से क्रूरता पूर्वक मारपीट किया गया है, अपराध को छिपाने के लिए झूठा कथन किया है, दोष सिद्ध किया जाए।

दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात दिनांक 18 मई 2023 को माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर ममता भोजवानी ने निर्णय पारित किया एवं पाया कि मृतिका राधाबाई की मृत्यु मानव वध के परिणाम स्वरूप हुई थी। आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र में शंका के कारण उसे लोहे के पेटी के अंदर करीब आधा घंटा तक बंद कर दिया तत्पश्चात बाहर निकाल कर जान से मारने के आशय से झारा से मृतका के सीर एवं चेहरे में कई बार वार कर उसकी हत्या किया है उक्त चोटों से मृतका की मृत्यु होना संभव है । घटना अचानक घटित नहीं हुई थी, आरोपी ने अपराध को छुपाने के लिए पुलिस के समक्ष झूठा वक्तव्य प्रस्तुत किया है, तथा अपराध को छुपाने का प्रयास किया है इसलिए आरोपी मनोज महिलांगे को धारा 302 भारतीय दंड विधान के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से धारा 201 भारतीय दंड विधान के अपराध के लिए 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है । छत्तीसगढ़ शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता/अपर लोक अभियोजक ऋषिकेश चौबे ने पैरवी किया।
खबर सक्ती ...2 years agoबड़ी खबर: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने किया अनिल चन्द्रा को जिलाबदर ..
खबर सक्ती ...2 years agoव्यापारी से 2250000 रूपये की लूट करने वाले 04 आरोपी गिरफ्तार 05 आरोपी फरार ..
ख़बर रायपुर2 years agoएनसीपी के प्रमुख पूर्व मंत्री नोबेल वर्मा कल 23 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस में होंगे शामिल ..
खबर जगदलपुर ..2 years agoस्कूल शिक्षा विभाग में 3266 से अधिक रिक्त प्राचार्य पद पर पदोन्नति की माँग को लेकर “छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” के द्वारा जगदलपुर में बस्तर संभागीय बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई ..
खबर सक्ती ...3 years agoसक्ती जिले के डभरा सीएचसी में उपलब्ध हुई दो विशेषज्ञ चिकित्सको की सेवा ..
खबर सक्ती ...2 years agoगुलमोहर के फूलों की दीवानगी ऐसी कि आजादी के अमृतोत्सव पर लगाए “75 गुलमोहर पौधे …
Uncategorized2 years agoप्रदेश में पटवारियों की हड़ताल समाप्त ..
खबर सक्ती ...2 years agoज्ञानकुंज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सकरेली (बा) में रंगोली, राखी मेकिंग एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न ..


























You must be logged in to post a comment Login