खबर सक्ती ...
नाबालिक बालिका की लज्जा भंग करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा ..

फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश यशवंत सारथी का निर्णय ..
सक्ती, फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने नाबालिक बालिका की लज्जा भंग करने के मामले में 2 3 वर्षीय अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को 3 वर्ष की कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है।
विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट सक्ती ने बताया कि अभियुक्त ने 23 फरवरी 2022 को लगभग सवेरे 10:00 बजे नाबालिग बालिका जो 14 वर्ष की उम्र की है जो घर में अकेली थी उसकी मां खेत में काम करने गई थी तथा उसके पिता के निधन पूर्व में हो चुकी है। को अकेले पाकर लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उसके घर में जबरदस्ती घुस कर लैंगिक आशएं से नाबालिग बालिका के हाथ बाह सीना दबाकर लैंगिक हमला कारित कर बुरी नियत से छेड़छाड़ कर लज्जा भंग कर रहा था तब नाबालिग बालिका चिल्लाई तो उसकी दादी के घटनास्थल में आने पर अभियुक्त वहां से भाग गया नाबालिग बालिका घटना के संबंध में अपने चाचा, चाची को मोबाइल के माध्यम से जानकारी दिया तथा अपने चाचा, चाची के साथ थाना मालखरौदा जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज दर्ज कराई। थाना मालखरौदा द्वारा अभियुक्त के खिलाफ त्वरित अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया एवं संपूर्ण विवेचना कर अभियुक्त के खिलाफ धारा 452, 354 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 8 पोक्सो एक्ट तथा 3(2)(v-क) एस .सी. एस. टी एक्ट के तहत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय फास्ट ट्रेक कोर्ट सक्ती में पेश किया गया था। विशेष न्यायालय सक्ती द्वारा दोनों पक्षों को अपने पक्ष रखने के पर्याप्त अवसर देने के पश्चात तथा उभयपक्ष के अंतिम तर्क श्रवण करने के उपरांत संपूर्ण विचारण पश्चात प्रकरण में निर्णय घोषित किया गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध प्रमाणित कर दिए जाने से विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट यशवंत कुमार सारथी द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त भुवनेश्वर पटेल उर्फ नारद पिता संतोष पटेल उम्र 23 वर्ष थाना मालखरौदा जिला सक्ती छत्तीसगढ़ को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत 3 वर्ष की कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदंड व भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के अपराध के लिए 6 माह का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए का अर्थदंड व भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अपराध के लिए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा से अभियुक्त को दंडित किया गया है l
छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पैरवी शासकीय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिवक्ता राकेश महंत ने किया।
खबर सक्ती ...2 years agoबड़ी खबर: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने किया अनिल चन्द्रा को जिलाबदर ..
खबर सक्ती ...2 years agoव्यापारी से 2250000 रूपये की लूट करने वाले 04 आरोपी गिरफ्तार 05 आरोपी फरार ..
ख़बर रायपुर2 years agoएनसीपी के प्रमुख पूर्व मंत्री नोबेल वर्मा कल 23 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस में होंगे शामिल ..
खबर जगदलपुर ..2 years agoस्कूल शिक्षा विभाग में 3266 से अधिक रिक्त प्राचार्य पद पर पदोन्नति की माँग को लेकर “छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” के द्वारा जगदलपुर में बस्तर संभागीय बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई ..
खबर सक्ती ...3 years agoसक्ती जिले के डभरा सीएचसी में उपलब्ध हुई दो विशेषज्ञ चिकित्सको की सेवा ..
Uncategorized3 years agoप्रदेश में पटवारियों की हड़ताल समाप्त ..
खबर सक्ती ...2 years agoगुलमोहर के फूलों की दीवानगी ऐसी कि आजादी के अमृतोत्सव पर लगाए “75 गुलमोहर पौधे …
खबर सक्ती ...2 years agoज्ञानकुंज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सकरेली (बा) में रंगोली, राखी मेकिंग एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न ..


























You must be logged in to post a comment Login