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पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास ..

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सक्ती द्वितीय अपर सत्र न्यायालय का फैसला, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने की सफल पैरवी ..

सक्ती, द्वितीय अपर सत्र न्यायालय सक्ती ने ग्राम छोटे रवेली निवासी आरोपी मनबोध चौहान को अपनी पत्नी मंतोषी बाई की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला न्यायाधीश श्रीमती रीना अग्रवाल द्वारा 3 सितंबर 2025 को सुनाया गया। मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज सिंह सिसोदिया ने की।

अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 4 सितंबर 2023 की रात लगभग 1:30 बजे की है। ग्राम छोटे रवेली के कोटवार घासीराम गोंड ने थाना प्रभारी को सूचना दी कि गांव के ही निवासी मनबोध चौहान ने उसे बताया कि उसकी पत्नी मंतोषी बाई शौचालय जाते समय गिर गई है और उसकी मौत हो गई है। इस सूचना पर कोटवार मनबोध चौहान के घर पहुंचा और शव की रखवाली करते हुए सुबह पुर्व सरपंच साखीराम साहू को जानकारी दी। सरपंच के आने पर देखा गया कि मृतिका के सिर, हाथ-पैर पर चोट के निशान थे और घर की दीवार व जमीन पर खून के धब्बे भी पाए गए।

मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा तैयार किया और गवाहों रतन सिंह गोंड, साखीराम साहू और घासीराम गोंड के बयान दर्ज किए। जांच के दौरान मनबोध चौहान के बयानों में विरोधाभास पाया गया, जिससे वह संदेह के घेरे में आया।

पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी मंतोषी बाई को मारपीट कर हत्या करने की बात कबूल की। आरोपी की निशानदेही पर खून से सने डंडे और टांगिया को उसके घर से बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।

मामला न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने कुल 9 गवाहों के बयान दर्ज कराए। गवाहों के कथनों और प्रस्तुत सबूतों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने आरोपी को दोषी साबित कर दिया।

सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी मनबोध चौहान को धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अदालत ने कहा कि अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले की सफल पैरवी कर न्यायालय से न्याय दिलाने में अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज सिंह सिसोदिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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