खबर सक्ती ...
फर्जी आबकारी पुलिस बनकर ठगी करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए ..

खाकी वर्दी, मोबाइल और दो बाइक जब्त — परसदा खुर्द का मामला ,
30 हजार रुपए की उगाही की कोशिश, 3 हजार लेकर फरार साथी की तलाश जारी ..
सक्ती, ग्राम परसदा खुर्द में फर्जी आबकारी पुलिस बनकर घर में घुसकर डराने–धमकाने और पैसों की उगाही करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल, तीन मोबाइल फोन और आबकारी पुलिस की नकली वर्दी भी जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से इसी तरह लोगों को शराब प्रकरण में फंसाने की धमकी देकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे।
मामला 23 नवंबर 2025 का है, जब ग्राम परसदा खुर्द निवासी प्रार्थी गनपत लाल लहरे ने थाना सक्ती में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन अमरिका बाई ने फोन पर जानकारी दी कि उनके घर में पांच व्यक्ति घुसकर खुद को आबकारी विभाग की पुलिस बता रहे हैं। वे शराब बेचने और पिलाने का झूठा आरोप लगाकर कार्रवाई से बचाने के नाम पर अवैध रूप से पैसों की मांग कर रहे थे। सूचना पर गनपत लहरे घर पहुंचा तो एक व्यक्ति पुलिस की खाकी वर्दी पहनकर भाग गया, जबकि एक नकली वर्दीधारी और तीन अन्य संदिग्ध वहीं मौजूद मिले। पड़ोसियों की मदद से चारों को पकड़ा गया, जिनके व्यवहार और हुलिये से स्पष्ट हो गया कि वे फर्जी आबकारी पुलिस बनकर ठगी कर रहे हैं।
प्रकरण में पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल सिंह ठाकुर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिश यादव के मार्गदर्शन में टीम ने आरोपियों से पूछताछ की। पकड़े गए आरोपियों की पहचान नरेन्द्र गोस्वामी उर्फ दाऊ (23), अजय गोस्वामी (23) दोनों निवासी ग्राम सोठी थाना बम्हनीडीह, रामनारायण धीवर (34) निवासी अफरीद थाना सारागांव तथा लोकेश राठौर उर्फ ओम (20) निवासी सारागांव के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि उनके फरार साथी के साथ मिलकर वे रात्रि में अमरिका बाई के घर पहुंचे थे। उन्होंने शराब की तलाशी एवं कार्रवाई का भय दिखाकर जेल भेजने की धमकी दी और स्वयं को आबकारी पुलिस बताते हुए 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की। इस दौरान 3,000 रुपये वसूलकर फरार साथी रकम लेकर भाग गया।

आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर पुलिस ने नकली आबकारी पुलिस वर्दी, तीन मोबाइल तथा दो मोटरसाइकिल बरामद की हैं। मामले में अपराध क्रमांक 423/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2), 319(2), 318(4), 331(4), 204, 205, 112, 351(2) व 3(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक लखन लाल पटेल, सउनि उपेंद्र यादव, सउनि राजेश यादव, प्रधान आरक्षक शब्बीर मेमेन और आरक्षक राधेश्याम लहरे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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