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सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर 1.58 करोड़ का मुआवजा, सक्ती पीठासीन अधिकारी प्रशांत शिवहरे का ऐतिहासिक फैसला ..

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हरिकीर्तन राठौर की मौत पर परिवार को मिला अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा ,

लापरवाह बस चालक की गलती पर बीमा कंपनी को देना होगा 1.58 करोड़ का हर्जाना ..

सक्ती, मृत्यु दुर्घटना दावा प्रकरण में प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण शक्ति के पीठासीन अधिकारी प्रशांत शिवहरे ने एक करोड़ 58 लाख से अधिक रुपए का अवार्ड पारित किया है। जानकारी के मुताबिक दिनांक 28 अगस्त 2024 को मृतक हरिकीर्तन राठौर वाहन बस क्रमांक सी.जी. 19 एफ. 0972 से धमतरी से अपने कार्यालय कांकेर जा रहा था तभी सुबह 10.00 बजे एन.एच. 30 ग्राम मरकाटोला घाटी में उक्त बस को उसके चालक अनावेदक क्र०-01 ने तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुये सामने से जा रही ट्रक क्रमांक ए.पी. 21 टी.जेड. 5579 को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया। उक्त दुर्घटना में बस में सवार हरिकीर्तन राठौर को गम्भीर चोट आने से उन्हें धमतरी हास्पिटल इलाज हेतु ले जाया गया। जहां से गंभीर स्थिति के कारण रिफर किये जाने पर रामकृष्ण हास्पिटल रायपुर ले जाया गया और वहां ईलाज के दौरान हरि कीर्तन राठौर की मृत्यु हो गयी थी। उक्त दुर्घटना के संबंध में पुलिस थाना पुरुर जिला बालोद छ.ग. में अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्घ धारा 125(1), 281, 106 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्घ किया गया। उपरोक्त दुर्घटना के संबंध में मृतक की पत्नी तथा बच्चों की ओर से प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सक्ती के समक्ष क्षतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत किया गया। अधिकरण द्वारा सुनवाई करते हुये यह पाया गया कि जिस बस में मृतक हरिकीर्तन राठौर सवार था, उसके चालक द्वारा उपेक्षापूर्वक बस चलाते हुये दुर्घटना कारित किया गया था, इसलिये उक्त बस की बीमा कंपनी, आवेदिकागण को क्षतिपूर्ति देने के लिये बाध्य है। प्रशांत शिवहरे प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सक्ती ने प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर आवेदिकागण के पक्ष में कुल-1,58,26,488/- रूपये (एक करोड़ अन्ठावन लाख छब्बीस हजार चार सौ अठासी रूपयेे) का अवार्ड पारित करते हुये संबंधित बीमा कंपनी को निर्देशित किया कि आवेदिकागण को उपरोक्त राशि प्रदान करें। इस मामले में जो क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का आदेश किया गया है वह संभवतः सक्ती न्यायालय क्षेत्राधिकार में वाहन दुर्घटना के संबंध में सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति राशि का आदेश है। मृतक हरिकीर्तन राठौर दुर्घटना के समय 45 वर्ष के थे तथा महिला एवं बाल विकास विभाग कांकेर (छ.ग.) में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पद पर पदस्थ होकर प्रतिमाह 1,11,764/- रुपये आय प्राप्त करते थे।

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