खबर बिलासपुर
बैकुंठपुर पुलिस की कार्रवाई हाईकोर्ट की निगरानी में, तत्कालीन एसपी व्यक्तिगत रूप से तलब ..

नाबालिग की आत्महत्या मामले में आरोपियों को फरार बताने और इनाम घोषित करने पर मांगा जवाब ..
बिलासपुर, 23 अगस्त। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में 17 वर्षीय नाबालिग की आत्महत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निगरानी में लिया है। हाईकोर्ट ने तत्कालीन कोरिया पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया है कि जब आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित थीं, तब पुलिस ने उन्हें अपनी वेबसाइट पर फरार घोषित कर गिरफ्तारी के लिए इनाम क्यों जारी किया।
आरोप है कि नाबालिग लड़की 7 जुलाई को अपनी 14 वर्षीय चचेरी बहन के साथ बैकुंठपुर स्थित ‘आईसी मार्ट’ गई थी। वहां मार्ट संचालक और कर्मचारियों ने दोनों पर चोरी का आरोप लगाया। आरोप है कि उनसे खाली कागज पर सामान की सूची लिखवाई गई और चोरी स्वीकार करने संबंधी लिखित बयान भी लिया गया। नाबालिग की स्कूटी भी कथित तौर पर मार्ट संचालक ने अपने कब्जे में ले ली थी।
अगले दिन 8 जुलाई को नाबालिग ने कथित तौर पर एक सुसाइड नोट छोड़कर उत्पीड़न का आरोप लगाया और आत्महत्या कर ली। मामले में पुलिस ने दीपक, विनोद और जगत वैद्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।
आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित रहने के दौरान कोरिया पुलिस की वेबसाइट पर उन्हें फरार बताया गया और उनकी गिरफ्तारी पर पहले 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया।
न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने सुनवाई के दौरान पुलिस से पूछा कि आरोपियों को फरार घोषित करने और प्रेस विज्ञप्ति जारी करने से पहले पुलिस के पास कौन-सा तथ्य और साक्ष्य उपलब्ध था। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि क्या इस संबंध में महाधिवक्ता कार्यालय से कोई जानकारी या सत्यापन प्राप्त किया गया था।
हाईकोर्ट ने जांच की निष्पक्षता को लेकर भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि मृतका के पिता और चाचा को जांच से अलग रखा जाए। यदि यह सामने आता है कि दोनों जांच प्रक्रिया में शामिल रहे हैं, तो कोर्ट इस मामले को गंभीरता से ले सकता है।
अदालत ने पुलिस से 10 जुलाई को जारी प्रेस विज्ञप्ति और अन्य कार्रवाई से संबंधित जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। इस दौरान तत्कालीन एसपी रवि कुमार कुर्रे को अपना स्पष्टीकरण देना होगा। साथ ही मामले से जुड़े सीसीटीवी, डीवीआर की रिपोर्ट भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
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