Connect with us

खबर सक्ती ...

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी एवं सहयोग करने वाले आरोपी के दीदी-जीजा को 25-25 वर्ष की सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा ..

Published

on

फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे का निर्णय ,

विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने मामले की पैरवी की ..

सक्ती, फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे ने नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्तगणो के विरुद्ध आरोपित अपराध दोष सिद्ध पाए जाने पर सभी तीनों अभियुक्त आरोपी चंद्र कुमार लहरे एवं उसके जीजा तुलसी खांडे एवं उसकी दीदी गिरजा बाई खांडे को 25-25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है।

विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि नाबालिक अभियोक्त्री घटना दिनांक 7 जून 2023 को दिन के 11:00 नाबालिक बालिका घर में बिना किसी को बताएं घर से पैदल सक्ती रेलवे स्टेशन आ गई। उसके पिता काम से दूसरे गांव गया हुआ जब वह 12:30 बजे घर आया तो उसकी पुत्री घर में नहीं थी, तो उसने अपने पत्नी बच्चे और मां से पूछा कि उसकी बेटी नाबालिक बालिका कहां है तब उसके घर वालों ने बताया कि वह घर में बिना बताए 11:00 बजे कहीं चली गई है और अब तक वापस नहीं आयी है। तब वे शाम तक नाबालिक बालिका के आने के इंतजार करते रहे आसपास पता तलाश किये किंतु नहीं मिला। तब नाबालिक बालिका के पिता ने थाना जाकर उसकी पुत्री की गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराया। जिस पर थाना नगरदा द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 52 / 2023 धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था। विवेचना के दौरान नाबालिक बालिका को बरामद किया गया।

नाबालिक बालिका ने बताया कि वह पिछले वर्ष कक्षा 9वी जांजगीर में पढी है तथा कक्षा दसवीं को भी उसके पिता उसे जांजगीर में पढ़ाना चाहता है। किंतु वह नगरदा में पढ़ना चाहती है। इसी बात से गुस्सा होकर वह बिना घर में कुछ बताएं दिन के 11:30 घर से पैदल सक्ती रेलवे स्टेशन चली गई। जब वह शक्ति के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 में थी तब आरोपी चंद्र कुमार लहरे व उसके दो साथी उसके पास आए। चंद्र कुमार लहरे के दो साथी ने शाम को 5:30 बजे उससे पूछा कि सभी ट्रेन चली गई है तुम कहां जाओगी ? तब वह कहीं नहीं जाऊंगी बोलकर दूसरे प्लेटफार्म में चली गई। उसके बाद आरोपी चंद्र कुमार लहरे आया और उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है ? तुम कहां की रहने वाली हो ? यहां क्यों आई हो ? बोलकर पूछताछ किया और बोला कि चलो मेरे साथ, तब वह उसके साथ जाने से मना कर दी। तब आरोपी चंद्र कुमार लहरे नाबालिक बालिका के हाथ को खींचते हुए बोला कि तुम चिल्लाओगी तो चाकू से तुम्हें मार दूंगा और आरोपी उसे रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठा कर खरसिया ले गया जब वे लोग खरसिया रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतरे तो आरोपी चंद्र कुमार लहरें अपने जीजा तुलसी को मोबाइल से फोन किया तब उसके जीजा तुलसी मोटरसाइकिल लेकर आया और उन दोनों को अपने मोटरसाइकिल में बिठाकर अपने घर महका ले गया। जहां आरोपी चंद्र कुमार लहरे की दीदी आरोपियां गिरजा बाई खांडे उपस्थित थी। आरोपी चंद्र कुमार एवं तुलसी हाथ पैर धोकर खाना खाने के लिए बैठ गए और वह स्वयं आरोपी चंद्र कुमार के भांजी के कमरे में बैठी थी तब आरोपी के दीदी-जीजा बोले की तुम चंद्र कुमार लहरे के कमरे में सोना। उसके बाद आरोपी चंद्र कुमार लहरे ने आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए जबरदस्ती उसे अपने कमरे में ले गया और कमरे के दरवाजा को बंद कर दिया फिर उसके कपड़े को उतार कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी चंद्र कुमार ने उसे बोला कि तुम चिल्लाओगी और घटना के बारे में किसी को बताओगी तो चाकू से मार दूंगा। वह आरोपी चंद्र कुमार को अपने घर में कॉल करने के लिए बोल रही थी लेकिन वह काॅल नहीं करता था। उसे आरोपी चंद्र कुमार लहरे ने अपने दीदी एवं जीजा के नजरबंदी में 17 जून 2023 से 3 जुलाई 2023 तक रखा हुआ था। आरोपी चंद्र कुमार शराब पीकर आता था तथा उसके साथ मारपीट करता था। नाबालिक बालिका ने यह भी बताया कि आरोपी चंद्र कुमार उसे ग्राम हाटी ले गया था। जहां रूम किराए में लेकर अपने साथ उसे रखा हुआ था और रोज रात में शराब पीकर आता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था तथा मना करने पर वह उसके साथ मारपीट करता था। आरोपी चंद्र कुमार लहरे उसके साथ खरसिया के मंदिर में जबरदस्ती उसके साथ शादी किया जहां आरोपी के दीदी एवं जीजा उपस्थित थे जो आरोपी चंद्र कुमार से जबरदस्ती शादी करने के लिए उसे बोले थे। आरोपी चंद्र कुमार उसके मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहनाया और उसके बाद दिनांक 3 जुलाई 2023 को मोटरसाइकिल में बैठाकर ग्राम महका से हाटी ले गया और वहां रूम किराए में लेकर दिनांक 28 जुलाई 2023 तक अपने साथ रखा हुआ था। आरोपी चंद्र कुमार बहुत शराब पिया हुआ था और मोबाइल को छोड़कर रूम से चला गया था। तब वह मोबाइल से अपने घर में दादी को फोन की और बताई कि आरोपी चंद्र कुमार उसे जबर्दस्ती अपने साथ रखा हुआ है एवं उसे फोन करने नहीं देता और उसके साथ मारपीट कर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है, उसी समय आरोपी चंद्र कुमार लहरे आया और उसकी दादी से बात किया उसकी दादी ने उसके पापा को बताया तो उसके पापा आरोपी चंद्र कुमार लहरे को ठगकर बुलाया कि तुम दोनों घर आ जाओ और आओगे तो तुम्हारी शादी कर देंगे। उसके बाद आरोपी चंद्र कुमार मोटरसाइकिल में बिठाकर इसकी दीदी जीजा के घर खरसिया महका लाए और चंद्र कुमार ने उक्त बातें को अपने जीजा तुलसी को बताया तो तुलसी अपने माॅ को मोटरसाइकिल में लेकर एवं आरोपी चंद्र कुमार एक मोटरसाइकिल में नाबालिक बालिका को बिठाकर नाबालिक बालिका के घर जाने के लिए निकल गए जहां नाबालिक बालिका के घर के पहले गांव में नाबालिक बालिका को उतारकर अपने जीजा के मोटरसाइकिल में बिठाकर खुद वहां से आरोपी चंद्र कुमार भाग गया तथा आरोपी चंद्र कुमार के जीजा तुलसी नाबालिक बालिका और अपने माॅ को मोटरसाइकिल में लेकर नाबालिक बालिका के घर गया। जहां बाथरूम में जाकर मोबाइल से चंद्र कुमार लहरे को फोन किया कि वह नाबालिक बालिका के घर न आए घर वापस चला जाए। अपने परिवार से मुलाकात होने पर नाबालिक बालिका ने उक्त सभी बातों को बताई है। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी चंद्र कुमार लहरे एवं उसके जीजा आरोपी तुलसी खांडे एवं आरोपी के दीदी आरोपियां गिरजा बाई खांडे को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय सक्ती में पेश किया जहां से आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत धारा 363 , 366 , 376 (2 ढ ) 376 (घ क ), 109 , 114 भारतीय दंड संहिता एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6, 17 के अंतर्गत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय एफ टी एस सी कोर्ट शक्ति में
दाखिल किया गया। विशेष न्यायालय सक्ती ने उभय पक्षों को पर्याप्त समय अपने पक्ष रखने के लिए देने के पश्चात तथा अभियोजन एवं अभियुक्त पक्ष के अंतिम तर्क श्रवण करने तथा संपूर्ण विचारण पूर्ण होने के पश्चात विशेष न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कर दिए जाने से सभी अभियुक्तगणो को विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे द्वारा सिद्ध दोष पाए जाने पर दोष सिद्ध घोषित किया गया।

अभियुक्त चंद्र कुमार लहरे पिता पंचराम लहरे उम्र 30 वर्ष ग्राम असौंदा थाना सक्ती जिला सक्ती छत्तीसगढ़ को धारा 363 भारतीय दंड संहिता की अपराध के लिए 7 वर्ष अपराध धारा 366 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 10 वर्ष धारा 376 (3) भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 25 वर्ष एवं धारा 6 पोक्सो एक्ट के अपराध के लिए 25 वर्ष का सश्रम कारावास एवं क्रमशः 1000 रुपए, 2000 रुपए, 50000 रुपए एवं 50000 रुपए की अर्थ दंड की सजा तथा आरोपी तुलसी खांडे पिता कमल साय खांडे उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम महका थाना खरसिया जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ को धारा 363, 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 7 वर्ष धारा 366, 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 10 वर्ष एवं धारा 6 सहपठित धारा 17 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध के लिए 25 वर्ष का सश्रम कारावास एवं क्रमशः 1000 रुपए, 2000 रुपए एवं 50000 रुपए की अर्थदंड की सजा तथा आरोपीया गिरजा बाई खांडे पति तुलसी खांडे उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम महका थाना खरसिया जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ को धारा 6 सहपठित धारा 17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अपराध के लिए 25 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50000 रुपए की अर्थ दंड की सजा दी गई है। आरोपीणग को दी गई सभी सजाए साथ-साथ चलेंगे।

अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने किया।

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Latest

खबर सक्ती ...16 मिनट ago

सेवा संकल्प अभियान में नुक्कड़ नाटक से योजनाओं का संदेश ..

वरिष्ठ भाजपा नेता रामावतार अग्रवाल बोले—जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना जरूरी .. सक्ती, सेवा संकल्प अभियान के...

खबर सक्ती ...1 घंटा ago

गड्ढे से शौचालय तक छिपाकर रखी थी महुआ शराब, आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल की टीम ने खोला राज

सोंठी और चमरवाह में दबिश देकर 31 लीटर महुआ शराब जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल , आबकारी अधिकारी आशीष...

खबर सक्ती ...4 घंटे ago

पात्र और जरूरतमंदों को प्राथमिकता से मिले श्री रामलला दर्शन योजना का लाभ : सांसद कमलेश जांगड़े ..

दिशा समिति की बैठक में सांसद ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य, कृषि, पंचायत,...

खबर रायगढ़13 घंटे ago

मुख्यमंत्री साय आज से दो दिवसीय रायगढ़ प्रवास पर ..

चक्रधर समारोह के समापन में होंगे शामिल, सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा .. रायगढ़, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय...

ख़बर रायपुर22 घंटे ago

केंद्रीय टास्क फोर्स व प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की समीक्षा : कैबिनेट सचिव ने राज्यों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंस ..

रायपुर, केन्द्रीय कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों...

ख़बर रायपुर22 घंटे ago

माताओं-बहनों का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ..

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के निवास पर आयोजित तीज मिलन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री साय , महतारी वंदन योजना...

खबर सक्ती ...24 घंटे ago

अर्बन बैंक के 97वें एजीएम अधिवेशन में शामिल होंगे डेलीगेट छोटे लाल यादव ..

सक्ती से 23 सितंबर को कोलकाता मेल एक्सप्रेस से रवाना होंगे यादव, तीनों रेल जोन के प्रतिनिधि होंगे शामिल .....

ख़बर रायपुर24 घंटे ago

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों से वीसी द्वारा की वीबी-जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन पर की चर्चा ..

375 अनुमेय कार्यों में से स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कार्यों का करें चयन- उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा .. रायपुर, विकसित...

खबर सक्ती ...1 दिन ago

कलेक्टर जयश्री जैन ने ली साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ..

सेवा संकल्प अभियान के कार्यक्रमों में लाएं तेजी, गांव-गांव कराएं मुनादी : कलेक्टर जयश्री जैन .. सेवा सेतु अभियान के...

खबर सक्ती ...1 दिन ago

वन अधिकार से लेकर शिक्षा-स्वास्थ्य तक योजनाओं की समीक्षा, जनजातीय हितों पर आयोग का जोर ..

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य प्रकाश कुमार उईके ने सक्ती में योजनाओं की समीक्षा कर दिए समयबद्ध क्रियान्वयन के...

संपादक




आशीष शर्मा

उप संपादक




उगेंद्र अग्रवाल

Trending