खबर सक्ती ...
हत्या के प्रयास मामले में बड़ी सफलता: 3000 का इनामी फरार आरोपी देवेन्द्र उर्फ भोलू सिदार गिरफ्तार, स्थायी वारंट भी तामील ..

सक्ती पुलिस का ऑपरेशन सफल: गंभीर अपराध का फरार आरोपी चढ़ा हत्थे, न्यायालय ने भेजा जेल ..
सक्ती, हत्या के प्रयास एवं मारपीट के गंभीर मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को सक्ती पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 3000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सक्ती में अपराध क्रमांक 280/2024 धारा 296, 351(3), 115(2), 332(सी) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रार्थिया श्रीमती बनकुंवर पटेल निवासी परसदाखुर्द ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 जुलाई 2024 की सुबह करीब 8 बजे आरोपी देवेन्द्र उर्फ भोलू सिदार पिता अमृत सिदार उम्र 21 वर्ष निवासी हरदा थाना सक्ती, उनके घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करने एवं चोरी की बात को लेकर गाली-गलौज करने लगा।
बताया गया कि प्रार्थिया के घर के भीतर चले जाने पर आरोपी घर में घुस गया और जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट कर चोट पहुंचाई। मामले में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई, लेकिन आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था।
पुलिस द्वारा आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी। आरोपी का कोई स्पष्ट पता नहीं मिलने पर पुलिस अधीक्षक सक्ती को प्रतिवेदन भेजकर उद्घोषणा जारी करने का निवेदन किया गया था, जिसके बाद आरोपी पर 3000 रुपये का इनाम घोषित किया गया।
इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अपने गांव हरदा में मौजूद है। सूचना पर थाना सक्ती पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने घटना को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद विधिवत कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी देवेन्द्र उर्फ भोलू सिदार के खिलाफ पहले से भी गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है। अपराध क्रमांक 306/2023 धारा 307, 456, 459, 294, 506, 34 भादवि के मामले में माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती के न्यायालय से प्रकरण क्रमांक 10/2024 में स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी था। आरोपी की गिरफ्तारी के साथ उक्त स्थायी वारंट की भी तामिली की गई।
पूरी कार्रवाई निरीक्षक लखन लाल पटेल के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक मिथुन सुल्तान, प्रधान आरक्षक शब्बीर मेमन, आरक्षक यादराम चंद्रा, महासिंह सिदार एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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