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तांदुलडीह दोहरा हत्याकांड: पूजा-पाठ की आड़ में अपनों का ही खून; मां समेत चार परिजनों को सश्रम उम्रकैद ..

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे का ऐतिहासिक फैसला, कोर्ट ने चारों आरोपियों को माना हत्या का दोषी ..
सक्ती, ग्राम तांदुलडीह में वर्ष 2024 में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मृतकों की मां, दो बहनों और भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती प्रशांत कुमार शिवहरे ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए यह निर्णय दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17 अक्टूबर 2024 को डायल-112 के माध्यम से थाना बाराद्वार को सूचना मिली थी कि ग्राम तांदुलडीह निवासी फिरीतबाई के घर में पूजा-पाठ के दौरान परिवार के दो सदस्य मूर्छित हो गए हैं। सूचना मिलने पर थाना बाराद्वार के उपनिरीक्षक अनवर अली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां अमरिका बाई पूजा-पाठ कर रही थी, जबकि विशाल और चंद्रिका जमीन पर बैठे हुए थे। घर के एक कमरे में विक्रम गोड़ और विक्की गोड़ मृत अवस्था में पाए गए।
मर्ग जांच के दौरान सूचनाकर्ता संदीप सिदार ने बताया कि फिरीतबाई का घर सुबह से अंदर से बंद था और भीतर से पूजा-पाठ की तेज आवाजें आ रही थीं। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने दरवाजा खुलवाया, जहां घर के अंदर सभी लोग पूजा-पाठ और जाप में लीन मिले, जबकि विक्रम और विक्की अचेत अवस्था में पड़े थे। बाद में परिजनों ने दोनों को मृत घोषित किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना बाराद्वार पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर फिरीतबाई, अमरिका सिदार, चंद्रिका सिदार और विशाल सिदार को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास तथा एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक आरोपी को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
मामले में शासन की ओर से उदय वर्मा, अपर लोक अभियोजक ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय के इस फैसले को दोहरे हत्याकांड में न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
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