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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : फसल बीमा कराने के लिए किसान 31 जुलाई तक कर सकते है आवेदन ..
प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल बीमा है बेहतर विकल्प ,
ऋणी, अऋणी, बटाईदार, भू-धारक किसान व वनपट्टाधारी किसान करा सकते है फसल बीमा ..
सक्ती, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ फसलों के लिये बीमा कराने की के लिए 31 जुलाई 2024 तक किसान आवेदन कर सकते है। इसके लिये राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिले के लिये खरीफ मौसम में धान सिंचित व असिंचित, मक्का, उड़द और मूंगफली फसल को अधिसूचित किया गया है। धान एवं मक्का फसल के लिये ग्राम को इकाई क्षेत्र लिया गया है तथा उड़द और मूंगफली फसल के राजस्व निरीक्षक मण्डल क्षेत्र को इकाई माना गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक किसान, बटाईदार व वनपट्टाधारी किसान ले सकते है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अमृत विकास तोपनो द्वारा जिले के सभी पात्र किसानो को फसल बीमा का लाभ लेने के लिये अपील की गई है।
कृषि विभाग जिला सक्ती से प्राप्त जानकारी अनुसार इस वर्ष सक्ती जिला में फसल बीमा के लिए बीमा कम्पनी बजाज एलाइन्स जनरल इन्शोरेस कम्पनी लिमिटेड को अनुबंध किया गया है। बीमांकित राशि धान सिंचित के लिये 24000 रूपये तथा धान असिचित के लिय 17200 रूपए प्रति एकड है तथा किसानों के लिये प्रीमियम राशि 2 प्रतिशत् है। धान सिंचित के लिये 480 रुपए प्रति एकड तथा धान असिंचित के लिये 344 रूपए प्रति एकड़ प्रीमियम राशि जमा करना होगा। इसी प्रकार मक्का फसल के लिए 14400 रूपए, उड़द के लिए 8800 रुपए और मूंगफली के लिए 16800 रुपए प्रति एकड बीमांकित राशि निर्धारित की गई है तथा प्रीमियम राशि मक्का के लिए 288 रुपए, उड़द के लिए 176 रुपए और मूंगफली के लिए 336 रुपए प्रति एकड़ जमा करना होगा।
कृषि विभाग सक्ती के उप संचालक शशांक शिंदे से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल बीमा बेहतर विकल्प होता है। विगत वर्ष 2023 खरीफ फसल में कुल 19 हजार पछत्तर ऋणी किसानों एवं 1 हजार चार सौ निनांबे अऋणी किसानों के द्वारा बीमा कराया गया था। जिसमें कुल 459 किसानों को फसल क्षति की स्थिति में कुल राशि 2366465 रूपये का दावा भुगतान किया गया है। इस वर्ष भी बीमा के लिये किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी या सेवा सहकारी समिति से सम्पर्क कर सकते है। अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पर्ची, बी-1 तथा पी-2 फसल विवरण के साथ अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर या संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते हैं। खरीफ फसल हेतु फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 तक निर्धारित की गई है।
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