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फर्जी इकरारनामा के आरोपी बालकिशन शर्मा को बिलासपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार ,हाई कोर्ट बिलासपुर की डबल बेंच ने की थी याचिका खारिज ..

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सक्ती, पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सक्ती के वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार अग्रवाल की पत्नी एवं पुत्र के नाम पर सिविल लाइंस थाना, बिलासपुर के अन्तर्गरत आने वाले ताला पारा, मगर पारा, एल आई सी बिल्डिंग के पीछे, बिलासपुर में मकान A-1 सत्या निवास के नाम पर है जिसे उन्होंने आरोपी की शिक्षिका पत्नी सावित्री शर्मा को 01 मई 2004 को 11 माह के किराए पर वर्ष 2004 में दिया था, अनुबंध खत्म होने की अवधि के दरमियान मकान मालिक के बार बार बोलने के बाद भी आरोपी एवं उसकी शिक्षिका पत्नी ने मकान को खाली नही किया उल्टे मकान मालकिन को ही धमकी देने लगे एवं मकान मालकिन सरिता देवी एवं उनके पुत्र मनीष कुमार के पंजीकृत आम मुख्तयार अशोक कुमार अग्रवाल का फर्जी इकरारनामा 30 मार्च 2007 की तारीख में देर रात 11.41 मिनट पर उपपंजीयक बिलासपुर से फ़ेकिंग मशीन द्वारा 50रुपये मूल्य की लागत का स्टाम्प निकलवाकर उसी रात ही नोटरी ऑफीसर वरुण पांडेय की फर्जी सील लगाकर एवं अपने दो गवाहों से मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लिया ।
इसी बीच अशोक कुमार अग्रवाल ने मकान खाली करवाने न्यायालय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में वाद दायर किया था। न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त न्यायधीश माननीय शक्ति सिंह राजपूत बिलासपुर के न्यायालय ने दिनांक 13 नवंबर 2014 को मकान मालकिन एवं आम मुख्तयार अशोक कुमार अग्रवाल के पक्ष में निर्णय पारित करते हुए आरोपी एवं उसकी शिक्षिका पत्नी सावित्री शर्मा को 2 माह में मकान खाली करने का निर्णय पारित किया, उसी न्यायालय में चल रहे प्रकरण के बीच आरोपी ने उक्त कूटरचित फर्जी इकरारनामा की कॉपी पेश किया तब उक्त कॉपी के आधार पर अशोक कुमार अग्रवाल ने सम्बंधित नोटरी ऑफीसर एवं आरोपी के दोनों गवाहो से प्रत्यक्ष मुलाकात कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली तब अशोक कुमार अग्रवाल को उनके जॉली हस्ताक्षर का फर्जी इकरारनामा की जानकारी मिलने पर उन्होंने रायपुर में हस्त लिपि विशेषज्ञ से उक्त इकरारनामा की जांच करवाई, तो उनके जाली हस्ताक्षर की पुष्टि हुई ।
जिस पर अशोक कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइंस, बिलासपुर में आरोपी बालकिशन शर्मा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0068 दिनांक 19 जनवरी 2018 को भा द स की धारा 420,467 दर्ज कर शिकायत पर जांच उपरांत सही पाए जाने पर पुलिस द्वारा दर्ज उक्त अपराध को आरोपी बालकिशन शर्मा द्वारा चुनोती देने हाई कोर्ट बिलासपुर में पिटीशन दायर किया गया।
माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की डबल बेंच ने WPCR No.55 of 2018 का निराकरण करते हुए दिनांक 12 जून 2023 को बालकिशन शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर प्रार्थी अशोक कुमार अग्रवाल ने पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा बिलासपुर सम्भाग, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक टी आई सिविल लाइंस फ्री तिवारी से प्रत्यक्ष रूप से भेंट कर वस्तुस्थिति की जानकारी लिखित में देकर आरोपी बालकिशन शर्मा की शीघ्र गिरफ्तारी करने का अनूरोध किया था, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सिविल लाइंस पुलिस बिलासपुर ने बालकिशन शर्मा को आज 05 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर न्यायायिक रिमांड पर भेजा गया।

यहा यह बताना लाजमी होगा कि आरोपी के दोनों गवाह दिलीप खंडेलवाल आत्मज स्वर्गीय द्वारका प्रसाद खण्डेलवाल गीता लॉज के पीछे एवं रमेश कुमार विधानी आत्मज ढालू राम विधानी, तोरवा बिलासपुर द्वारा भी 21 -9-2012 को शपथपत्र प्रस्तुत कर कहा है कि आरोपी के कहने पर हमने उक्त फर्जी इकरारनामा में हस्ताक्षर कर दिया था जबकि हम लोग प्रार्थी अशोक कुमार अग्रवाल को जानते भी नही है एवं नहीं उक्त इकरारनामा में उनके हस्ताक्षर है।

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