खबर सक्ती ...
कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देशन में गुणवत्ताहीन खाद, बीज, दवा वितरण पर की जा रही सख्त कार्रवाई ..

सक्ती नगर में संचालित बंसल ट्रेडर्स और मंगल खाद भंडार में कृषि विभाग ने दी दबिश ,
जाच के दौरान पाई गई अनियमितता, अवैध कृषि औषधि उत्पादों का विक्रय किया गया प्रतिबंधित ,
कीटनाशक दवा अधिनियम 1968 के तहत की गई कार्रवाई ..
सक्ती, कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना द्वारा जिले में किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद, बीज, दवा आदि सामग्री प्राथमिकता के आधार पर वितरण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने विक्रेताओं द्वारा गुणवत्ताहीन खाद, बीज, दवा सामग्री वितरण करना पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही करने के लिए संबंधित विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जिसके तहत कृषि विभाग द्वारा सतत निरीक्षण के लिए जिला स्तर और विकासखंड स्तर पर दल का गठन कर लगातार कार्रवाई की जा रही है।


कलेक्टर के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा गठित निरीक्षण दल द्वारा सक्ती नगर में संचालित बंसल ट्रेडर्स और मंगल खाद भंडार पर दाबिश दिया गया। कृषि विभाग के गुण नियंत्रण दल के द्वारा बंसल ट्रेडर्स के फर्म का औचक निरीक्षण किये जाने पर पाया गया कि सम्बन्धित के द्वारा विभाग से पूर्व में जारी वैध कीटनाशक लायसेंस में 2023 हेतु व्यापार किये जाने वाले कृषि उत्पादों का स्त्रोत प्रमाण पत्र का इंद्राज नही होने व विक्रय स्थल में कालंतित दवा का भण्डारण नियत स्थल पर नही पाया गया एवम उक्त दवा पर बिक्री योग्य नही लिखा पाया गया। जांच के दौरान दल के द्वारा कुल 07 कृषि उत्पादों को बिल के मांग किये जाने पर दल के समक्ष प्रस्तुत न कर पाना उपरोक्त समस्त अनियमितता जो कि कीटनाशी अधिनियम 1968 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। जिसके तहत कुल 07 कृषि उत्पादों को 21 दिन का बिक्री प्रतिबंध की कार्यवाही कर सम्बन्धित को स्पस्टीकरण जारी किया गया।
इसी प्रकार सक्ती नगर स्टेशन पारा स्थित मंगल खाद भंडार के निरीक्षण के दौरान विक्रय परिसर में कई ऐसी कीटनाशक दवा पाई गई जिसे वैधानिक रूप से लायसेंस में प्रविष्ट नहीं कराया गया है। निरीक्षक के द्वारा अवैधानिक स्टाक वाले दवा को जप्त कर 21 दिन के विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है।

उप संचालक कृषि विभाग सक्ती ने बताया कि कृषि विभाग के निरीक्षकों के टीम द्वारा निरंतर औचक निरीक्षण किया जा रहा है। अनियमितता मिलने पर कार्रवाई भी की जा रही है। गंभीर अनियमितता अथवा कालाबाजारी पाये जाने पर लायसेंस भी निलंबित कर दिया जायेगा। उक्त कार्यवाही के दौरान अनुविभागीय कृषि अधिकारी कृतराज, निरीक्षक जीतेन्द्र साहू सहित कृषि विभाग की टीम शामिल थी।
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