खबर रायगढ़
रामनवमी पर जिला प्रशासन की बडी कार्रवाई: नाबालिग का विवाह रुकवाया, परिवार को दी गई समझाइश ..

बाल विवाहः सामाजिक कुरीति ही नहीं, कानूनन दंडनीय अपराध ,
बाल विवाह की सूचना तुरंत दें, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर करें शिकायत ..
रायगढ़, रामनवमी के पावन अवसर पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की सतर्कता से एक नाबालिग बालिका का विवाह होने से रोक दिया गया। प्रशासन को सूचना मिली थी कि शहरी क्षेत्र में 16 वर्षीय बालिका का विवाह कराया जा रहा है। सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग एवं चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर विवाह की प्रक्रिया रुकवा दी।
उस समय विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और बारात निकलने की तैयारी चल रही थी। टीम ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए परिजनों से बालिका के आयु संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। जांच में बालिका की आयु 16 वर्ष 5 माह 13 दिन पाई गई, जो कि कानूनन निर्धारित न्यूनतम विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से कम है। इसके बाद प्रशासन ने विवाह को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।
यह कार्रवाई कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर की गई। उन्होंने पहले ही बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए हैं। मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
प्रशासनिक टीम ने परिजनों से लिखित घोषणा पत्र भी भरवाया, जिसमें यह आश्वासन लिया गया कि बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले विवाह नहीं किया जाएगा। साथ ही सामुदायिक भवन संचालक को भी सख्त निर्देश दिए गए कि भविष्य में किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम से पहले वर-वधु के आयु प्रमाण पत्रों का अनिवार्य सत्यापन सुनिश्चित करें।
कार्रवाई में जिला बाल संरक्षण अधिकारी, विधिक सह-परिवीक्षा अधिकारी, सेक्टर पर्यवेक्षक, चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक, पुलिस विभाग के जवान एवं संबंधित वार्ड के पार्षद की सक्रिय भूमिका रही।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल विवाह न केवल एक सामाजिक बुराई है, बल्कि यह कानूनन दंडनीय अपराध भी है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिलने पर तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या नजदीकी प्रशासनिक कार्यालय को सूचित करें, ताकि समय रहते ऐसी कुरीतियों पर रोक लगाई जा सके।
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