खबर सारंगढ़-बिलाईगढ़ ..
सारंगढ़ शहर में राख व केमिकलयुक्त गीले डस्ट के परिवहन पर तत्काल प्रतिबंध ..

जनस्वास्थ्य और स्वच्छता हेतु कलेक्टर का बड़ा निर्णय, शहरी क्षेत्र में डस्ट ले जाने पर रोक ,
अब सिर्फ बाईपास से होगा राख और गीले डस्ट का परिवहन, शहर के अंदर पूरी तरह निषेध ..
सारंगढ़-बिलाईगढ़, नागरिकों के स्वास्थ्य और सारंगढ़ शहर के स्वच्छ वातावरण के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे के अनुमोदन पर जिला मुख्यालय सारंगढ़ नगरीय क्षेत्र के भीतर राख मिट्टी और केमिकल युक्त गीले डस्ट के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। राख मिट्टी और केमिकल युक्त गीले डस्ट से भरे वाहन बाईपास सड़क मार्ग में परिवहन कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत शक्तियों के तहत आम जनता की स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर यह प्रभावी रोकथाम का आदेश कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ से जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यंत तक लागू होगा।
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