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खबर सारंगढ़-बिलाईगढ़ ..

अब हर ज़रूरतमंद की आवाज़ को मिलेगा जवाब जिले में – हेल्पलाइन सेवाएं 24×7 सक्रिय ..

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समाज कल्याण, पशु चिकित्सा और पेयजल समाधान के लिए समर्पित हेल्पलाइन सेवाएं ,

पेयजल संकट से निपटने जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद – नियंत्रण कक्ष और शिकायत पंजी तैयार ,

बिना अनुमति बोर खनन पर सख्ती – जल संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई तय ..

सारंगढ़-बिलाईगढ़, विशेष समाचार 11 जून

जरूरतमंदों के लिए 24×7 हेल्पलाइन शुरू – 18002338989

उभयलिंगी, दिव्यांग एवं सीनियर सिटीजन्स को सहायता की नई पहल

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा “सेवा-जतन-सरोकार” के ध्येय वाक्य के तहत उभयलिंगी, दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर 18002338989 शुरू किया गया है। यह सेवा सातों दिन, 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इस हेल्पलाइन पर कॉल कर समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, वृद्ध आश्रम, चिकित्सा सेवा एवं उपकरण वितरण जैसी सुविधाओं की जानकारी ली जा सकती है। यह सेवा राज्य के ज़रूरतमंद नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है।

पेयजल संकट पर त्वरित कार्रवाई हेतु नियंत्रण कक्ष सक्रिय

शिकायत हेतु संपर्क करें: 07788-233089 | टोल फ्री: 18002330008

गर्मियों में बढ़ती पेयजल समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया है, जो 30 जून 2025 तक सक्रिय रहेगा। आमजन अपनी शिकायतें 07788-233089 नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 18002330008 पर भी सुझाव व शिकायतें दी जा सकती हैं। प्रकोष्ठ सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालित होगा, और हर शिकायत का विधिवत रजिस्टर में लेखा-जोखा रखा जाएगा।

पशुओं के इलाज के लिए कॉल करें – 1962

मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा अब आपके द्वार तक

पशुपालकों के लिए राहत की खबर! पशुपालन विभाग द्वारा संचालित मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा अब और भी सुलभ हो गई है। अब कोई भी पशुपालक अपने बीमार मवेशी के इलाज के लिए 1962 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। कॉल सेंटर से जुड़ने के बाद, निकटतम मोबाइल एम्बुलेंस यूनिट पशु चिकित्सक के साथ मौके पर पहुंचेगी और उपचार करेगी। इस सेवा के तहत ऑनलाइन मेडिकल डायरेक्शन (OLMD) अथवा चिकित्सक की टीम मौके पर भेजी जाती है।

31 जुलाई तक बिना अनुमति बोर खनन प्रतिबंधित

नलकूप हेतु एसडीएम से लें विधिवत अनुमति

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को जलाभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। 01 अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक बिना अनुमति कोई भी नलकूप खनन प्रतिबंधित रहेगा। निजी व्यक्ति या एजेंसी को बोरवेल के लिए अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य है। केवल शासकीय एजेंसियों को विशेष परिस्थितियों में अनुमति से छूट दी गई है। अधिनियम के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सम्पर्क सूत्र संक्षेप में –

समाज कल्याण हेल्पलाइन (दिव्यांग, वृद्ध, उभयलिंगी): 18002338989,

पेयजल नियंत्रण कक्ष: 07788-233089,

पेयजल टोल फ्री शिकायत नंबर: 18002330008,

पशु चिकित्सा आपातकालीन सेवा: 1962,

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