खबर सक्ती ...
मारपीट के आरोपियों को सात वर्ष की सजा ..

सक्ती, अभियोजन के अनुसार घंटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 6 जून 2018 को शाम के समय आहत जय मुखर्जी चावल लेने ग्राम पेटफोरवा से ग्राम कराड़ी जा रहा था तभी गुढवानाला शिव मंदिर के पास साइकिल खड़ी कर दिशा मैदान के लिए वह मुक्तिधाम तरफ गया वहीं पर आरोपीगण भोजराम, अमृतलाल राकेश मानेवार किसी मारपीट के प्रकरण में न्यायालय से दोष मुक्त होकर पिकनिक मना कर खा पी रहे थे तभी भोजराम ने जय मुखर्जी से पैसे की मांग किया तो जय मुखर्जी के द्वारा पैसा नहीं होना कहते हुए पैसा देने से मना कर दिया तो चावल बिना पैसे का खरीदेगा कहकर तीनों आरोपीगण एक राय होकर मां बहन की गंदी-गंदी गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भोजराम और राकेश डंडे से तथा अमृतलाल हाथ मुक्का से प्राण घातक वार कर दिया जिससे जय मुखर्जी के हाथ आंख जबड़ा कान के पास चोट लगा खून बह रहा था मौके पर जय मुखर्जी घायल होकर गिर गया और बेहोश हो गया जिसे उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया घटना को तिलेश्वर पटेल एवं सुरेश यादव देखे थे।आहत को उपचार हेतु भेजे जाने के पश्चात प्रार्थी सोहर लाल यादव के रिपोर्ट पर थाना बाराद्वार में अपराध क्रमांक 136 / 2018 धारा 294, 323, 506 बि 34 भदवी. के तहत प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध किया गया आरोपीगण को हिरासत में लेकर उनका मेमोरेंडम कथन लिया गया तथा अभियुक्त भोजराम से एक लकड़ी का डंडा, राकेश कुमार से एक बांस का डंडा जप्त किया गया, जय मुखर्जी से एक फुल शर्ट एक फूल पेंट जप्त कर जपती पत्र तैयार किया गया।

घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार कर संपूर्ण जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सक्ती के न्यायालय में पेस किया गया जो कमीतल बाद केस न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष यह प्रकरण चला। शासन की ओर से कुल आठ गवाहों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपीगण का कहना था कि उन्हें इस केस में झूठे रूप से फसाया गया है वे निर्दोष है इसलिए उन्हें इस प्रकरण से दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया। शासन की ओर से बताया गया की आरोपीगण के द्वारा ही प्रार्थी के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाया गया है इसलिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात प्रथम अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश बी.आर. साहू ने दिनाक 20 दिसंबर 2023 को आदेश पारित कर आरोपी भोजराम एवं राकेश कुमार को धारा 506 भाग 2 भारतीय दंड विधान के अपराध के लिए एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के जुर्मा ने से तथा धारा 327 भारतीय दंड विधान के अपराध के लिए 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के जुर्मा ने से तथा धारा 307 भारतीय दंड विधान के अपराध के लिए 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के जुर्मा ने से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता /अपर लोक अभियोजक दुर्गा प्रसाद साहू ने पैरवी किया।
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