खबर सक्ती ...
प्रेमिका की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा ..

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे का फैसला ..
सक्ती, प्रथम अपर सत्र न्यायालय, सक्ती ने महिला की हत्या के मामले में आरोपी रेशमलाल सिदार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, 26 जनवरी 2025 को लकेश्वर सिदार ने थाना सक्ती में सूचना दी कि ग्राम जाजंग के भाठापारा स्थित बाबूलाल सिदार के घर की बाड़ी के पास एक महिला का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। जांच के दौरान मृतिका की पहचान ममता सिदार के रूप में हुई।
विवेचना में परिजनों, गवाहों के बयान तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मृतिका के प्रेमी रेशमलाल सिदार पर हत्या का संदेह हुआ। इसके बाद थाना सक्ती में अपराध क्रमांक 33/2025 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज कर विस्तृत विवेचना की गई।
जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन आरोपी मृतिका के बुलाने पर उसके घर पहुंचा था। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे। बाद में दोनों बाबूलाल सिदार की बाड़ी में पहुंचे, जहां फिर से उनके बीच संबंध बने। इसी दौरान मृतिका के एक अन्य व्यक्ति से बातचीत और उसे लेकर हुए विवाद में कहासुनी बढ़ गई। अभियोजन के अनुसार, विवाद के दौरान मृतिका ने आरोपी के साथ मारपीट की, जिससे गुस्से में आकर आरोपी ने उसका गला दबा दिया और उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण, मौका नक्शा, गवाहों के बयान, आवश्यक जब्ती तथा अन्य साक्ष्य एकत्र कर आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जहां से मामला विचारण के लिए प्रथम अपर सत्र न्यायालय, सक्ती को भेजा गया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार शिवहरे ने 28 जुलाई 2026 को आरोपी रेशमलाल सिदार को धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक उदय कुमार वर्मा ने प्रभावी पैरवी की।
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